नए आपराधिक कानून के तहत उत्तराखंड के हरिद्वार में दर्ज हुआ पहला केस, इस जिले में हुई पहली गिरफ्तारी

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Jul, 2024 02:49 PM

the first case under the new criminal law was registered in haridwar

उत्तराखंड में नए आपराधिक कानून के तहत हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली में पहला केस दर्ज हुआ है। वहीं, चमोली में पहली गिरफ्तारी हुई है।


हरिद्वार: उत्तराखंड में नए आपराधिक कानून के तहत हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली में पहला केस दर्ज हुआ है। वहीं, चमोली में पहली गिरफ्तारी हुई है।

लूट का मामला दर्ज
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मोहल्ला जाटान (बिजनौर) के विपुल भारद्वाज रात 1.45 बजे रविदास घाट पर बैठे थे। इसी दौरान चाकू दिखाकर दो अज्ञात युवकों ने विपुल से मोबाइल फोन और 1400 रुपए लूट लिए और उसे गंगा नदी की तरफ धक्का देकर रफूचक्कर हो गए। सोमवार सुबह 10:41 बजे विपुल ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई , जिसके बाद पुलिस ने धारा 309(4) धारा के तहत केस दर्ज किया। बता दें कि पुराने कानून के तहत यह मुकदमा धारा 392 के तहत दर्ज होता था। पहले इस मामले में 10 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान था, लेकिन अब नए कानून में 14 साल की सजा का प्रावधान है।

चमोली के थराली में पहली गिरफ्तारी
चमोली के थराली में बीएनएसएस के तहत सोमवार को दो भाइयों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर एक युवक के साथ मारपीट व गाली-गलौज करने का आरोप है। देवाल निवासी मनोज बिष्ट ने जानकारी दी कि कमल कुमार पुत्र देवेश कुमार निवासी ग्राम सैदखेड़ी कोतवाली नगीना और उसके भाई गौरव कुमार ने उसके साथ गाली-गलौज कर मारपीट की। पुलिस ने दोपहर बाद दोनों को बीएनएसएस की धारा 126/135(3)/170 के तहत गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। 

 

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