Edited By Vandana Khosla, Updated: 14 Jul, 2025 09:06 AM

नैनीतालः उत्तराखंड प्रदेश चुनाव आयोग ने उच्च न्यायालय के आदेश के चलते उत्पन्न स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनावों के मद्देनजर सोमवार को आवंटित होने वाले चुनाव चिन्हों के वितरण की कार्रवाई को दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। उच्च न्यायालय में...
नैनीतालः उत्तराखंड प्रदेश चुनाव आयोग ने उच्च न्यायालय के आदेश के चलते उत्पन्न स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनावों के मद्देनजर सोमवार को आवंटित होने वाले चुनाव चिन्हों के वितरण की कार्रवाई को दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद चुनाव आयोग इस पर पुन: निर्णय लेगा।
चुनाव आयोग की ओर से रविवार देर शाम को एक अधिसूचना जारी कर चुनाव चिन्हों के आवंटन की कार्रवाई स्थगित की गई है। आयोग की ओर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट के 11 जुलाई के आदेश के संबंध में आयोग की ओर से उच्च न्यायालय में एक स्पष्ट प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस पत्र पर 14 जुलाई को सुनवाई होना है। ऐसी स्थिति में चुनाव चिन्हों के आवंटन की कार्रवाई दो बजे तक स्थगित की जाती है।
गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए विगत 11 जुलाई को अंतरिम आदेश जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग के छह जुलाई के उस पत्र पर रोक लगा दी थी। जिसमें चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी को एक से अधिक मतदाता सूची में नाम होने के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश या राय नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ता शक्ति सिंह बड़थ्वाल की ओर से इसी पत्र को पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।
अदालत ने जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए न केवल छह जुलाई के पत्र पर रोक लगा दी थी बल्कि आदेश में स्पष्ट कहा कि आगे कार्रवाई नहीं की जाए। इसी के बाद से चुनाव आयोग पशोपेश में है कि चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया जारी है और दो चरणों में 24 और 28 जुलाई को मतदान होना है। पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सोमवार को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।