पुरानी पेंशन योजना पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, देहरादून DM को 2 माह में निर्णय लेने के निर्देश

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Sep, 2026 09:41 AM

old pension scheme high court directs decision within two months

याचिकाकर्ता संख्या-01 वर्ष 2002 जबकि याचिकाकर्ता संख्या-02 एवं 03 कट-ऑफ तिथि एक अक्टूबर 2005 के बाद सेवा में नियमित हुए। आगे कहा कि राज्य सरकार ने सात नवंबर 2023 को अधिसूचना जारी कर कट-ऑफ तिथि के बाद नियुक्त अथवा नियमित हुए सरकारी सेवकों से पुरानी...

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून जिले के राजस्व विभाग में तैनात कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना में शामिल किए जाने हेतु दिए गए विकल्प पत्रों पर जिलाधिकारी, देहरादून को दो माह के अंदर आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार तिलक राम जोशी, रोशन लाल शर्मा एवं ईश्वर दत्त शर्मा याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर कहा कि वह वर्ष 1995-96 से राजस्व विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। 

याचिकाकर्ता संख्या-01 वर्ष 2002 जबकि याचिकाकर्ता संख्या-02 एवं 03 कट-ऑफ तिथि एक अक्टूबर 2005 के बाद सेवा में नियमित हुए। आगे कहा कि राज्य सरकार ने सात नवंबर 2023 को अधिसूचना जारी कर कट-ऑफ तिथि के बाद नियुक्त अथवा नियमित हुए सरकारी सेवकों से पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए एकमुश्त विकल्प मांगे थे। अधिसूचना के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं ने अपने विकल्प पत्र उपजिलाधिकारी, चकराता एवं कालसी को सौंपे, जिन्हें 30 जनवरी 2024 को देहरादून के जिलाधिकारी को अग्रसारित किया गया। जब इन पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो याचिकाकर्ताओं ने 27 मई 2026 को जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन सौंपा। प्रत्यावेदन अभी भी लंबित है। 

इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने याचिका दाखिल कर विकल्प पत्रों पर कार्यवाही एवं एकमुश्त विकल्प को प्रभावी किए जाने हेतु परमादेश जारी करने की अदालत से प्रार्थना की। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं के इस वर्ष 27 मई के प्रत्यावेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो माह के भीतर तकर्संगत एवं स्पष्ट आदेश पारित करें। अदालत ने इस मामले में विगत 25 सितंबर को आदेश पारित किए लेकिन आदेश की प्रति आज उपलब्ध हुई। 

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