उत्तराखंड में श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा, एक अक्टूबर से नई दरें लागू

Edited By Ramanjot, Updated: 17 Oct, 2026 02:28 PM

minimum wage for workers increased in uttarakhand

सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार ने शनिवार को बताया कि श्रमिकों के मूल न्यूनतम वेतन के साथ छह माह की अवधि के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया है।

हरिद्वार: उत्तराखंड में विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की नई दरें निर्धारित की गई हैं। श्रम आयुक्त, उत्तराखंड के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित 57 नियोजनों, अभियंत्रण इकाइयों, उद्योगों और कृषि नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए श्रेणीवार न्यूनतम वेतन की दरें तय की गई हैं। 

सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार ने शनिवार को बताया कि श्रमिकों के मूल न्यूनतम वेतन के साथ छह माह की अवधि के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया है। नई दरों के अनुसार, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और दुकानों में कार्यरत अकुशल श्रमिकों को 13,173 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 13,914 रुपए और कुशल श्रमिकों को 14,657 रुपए न्यूनतम वेतन देय होगा। 50 या उससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए जारी दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों का कुल न्यूनतम वेतन 13,995 रुपए, अर्द्धकुशल श्रमिकों का 15,313 रुपए और कुशल श्रमिकों का 17,139 रुपए निर्धारित किया गया है। 

इन दरों में मूल न्यूनतम वेतन के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ता शामिल है। कृषि नियोजनों में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिए मूल न्यूनतम वेतन 5,200 रुपए और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 4,300 रुपए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार उनका कुल न्यूनतम वेतन 9,500 रुपए होगा। इस संबंध में श्रम आयुक्त कार्यालय ने 16 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया। सहायक श्रम आयुक्त ने श्रमिकों और नियोजकों से अपने नियोजन की श्रेणी के अनुसार लागू न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ते की दरों की जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। अन्य नियोजनों से संबंधित आदेश श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि निर्धारित दरों के अनुरूप वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। 

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