CM धामी ने पर्वतीय कामगारों के लिए किया ESI औषधालयों का शुभारंभ, मिलेगी कई सारी सुविधाएं

Edited By Khushi, Updated: 16 Sep, 2023 07:20 PM

cm dhami inaugurated esi dispensaries for mountain workers

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पर्वतीय जिलों में कामगारों व उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत बने ईएसआई के 8 औषधालयों का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया।

चम्पावत/नैनीताल: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पर्वतीय जिलों में कामगारों व उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत बने ईएसआई के 8 औषधालयों का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया।

जनपद चंपावत में औषधालय का शुभारंभ जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जूप में ड्योपा भवन में सम्पन्न हुआ। कोई 21 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले कामगारों और उनके आश्रितों को सुविधा मिलेगी। इसके तहत बीमित कर्मचारी व आश्रितों को संपूर्ण चिकित्सा सुविधा मिलेगी। औषधालय में चिकित्सकीय परामर्श, दवा की सुविधा रहेगी। गंभीर बीमारी में ईएसआई संबद्ध निजी अस्पताल में भी मरीजों को रेफर करने की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक सामाजिक बीमा योजना है जो कामगारों एवं उनके आश्रितजनों को बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट के कारण हुई मृत्यु व अपंगता तथा व्यवसाय जनित रोग में सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले बीमांकित व्यक्ति एवं उनके पारिवारिक सदस्यों को पूर्ण चिकित्सा देखरेख मुहैया करवाई जाती है।

धामी ने कहा कि ईएमआई में कर्मचारियों व बीमित व्यक्ति के अलावा उस पर निर्भर पारिवारिक सदस्य को भी योजना का लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत कर्मचारी व स्थायी रूप से अपंग बीमित व्यक्ति व उनके जीवनसाथी को 120 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाती है। इस योजना में मैटरनिटी लीव का भी प्रावधान भी है। महिलाओं को प्रसव में 26 सप्ताह तक व गर्भपात की स्थिति में छह सप्ताह तक औसत वेतन का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। बीमित व्यक्ति की रोजगार के दौरान मृत्यु होने पर अधिकतम 10 हजार रुपये की मदद। आश्रितों को नियत अनुपात में मासिक पेंशन दी जाती है। बीमित व्यक्ति को अस्थायी अपंगता की स्थिति में पूरी तरह स्वस्थ होने तक व स्थायी अपंगता की स्थिति में पूरे जीवन मासिक पेंशन दी जाती है। 

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