UKSSSC भर्ती घोटाला: आयोग के अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक को नहीं मिली जमानत

Edited By Nitika, Updated: 10 Nov, 2023 04:28 PM

chairman of examinations of the commission were not granted bail

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएससी) के तत्कालीन अध्यक्ष आरएस रावत, सचिव मनोहर सिंह कन्याल और वित्त नियंत्रक राजेन्द्र सिंह पोखरिया को झटका देते हुए उनके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। तीनों आरापियों को अभी जेल की...

 

नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएससी) के तत्कालीन अध्यक्ष आरएस रावत, सचिव मनोहर सिंह कन्याल और वित्त नियंत्रक राजेन्द्र सिंह पोखरिया को झटका देते हुए उनके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। तीनों आरापियों को अभी जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा।

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में तीनों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सुनवाई हुई। जांच एजेंसी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की ओर से कहा गया कि तीनों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। एसटीएफ ने बताया कि जांच में जो तथ्य हाथ लगे हैं कि उससे साफ है कि तीनों ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा घोटाले में शामिल रहे हैं। तीनों की जानकारी में गड़बड़ी हुई है। आरोप है कि परीक्षा की ओएमआर सीट को तीनों की मौजूदगी में बदला गया है। अदालत ने इस मामले में सख्त रूख अख्तियार करते हुए तीनों के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती घोटाला सामने आने के बाद सरकार ने इस प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंप दी थी। एसटीएफ ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू की। तीनों आरोपियों को वर्ष 2022 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। तभी से तीनों जेल में बंद हैं। निचली अदालत ने भी तीनों को राहत नहीं दी और उनके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। तीनों क्रमश: आयोग के अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक पद पर रह चुके हैं।

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