Edited By Vandana Khosla, Updated: 02 Dec, 2024 02:44 PM
हल्द्वानी: दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मुंबई के लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि खरीदने के बाद भू-कानून का पालन न करना भारी पड़ गया है। दरअसल, नैनीताल जिले में अब तक भू कानून के कुल 74 मामले दर्ज़ किए गए हैं। धारी एसडीएम कोर्ट में 56...
हल्द्वानी: दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मुंबई के लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि खरीदने के बाद भू-कानून का पालन न करना भारी पड़ गया है। दरअसल, नैनीताल जिले में अब तक भू कानून के कुल 74 मामले दर्ज़ किए गए हैं। धारी एसडीएम कोर्ट में 56 बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ भूमि खरीद के बाद शर्तों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही संबंधित भूमि को सरकार के नाम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
नैनीताल में 250 वर्ग मी.तक की जमीन के मामलों की जांच जारी
मिली जानकारी के अनुसार धारी क्षेत्र में बाहरी लोगों ने धानाचूली, मुक्तेश्वर, पदमपुरी, चौखुटा, कसियालेख, भटेलिया और अन्य क्षेत्रों में भूमि खरीदी है। अभी अन्य मामलों की जांच जारी है। वहीं,ज़मीन मामले की जांच में अनियमितताएं मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। धारी तहसील क्षेत्र में 70 मामलों की जांच की गई, जिनमें से 56 मामलों में भू-कानून का उल्लंघन और अनुमतियों का सही तरीके से पालन न करने की बात सामने आई है। जांच में यह भी पाया गया कि कुछ परिवारों ने अपने सदस्यों के नाम पर अलग-अलग भूमि खरीद के नियमों का उल्लंघन किया है। डीएम (DM) नैनीताल के मुताबिक नैनीताल जिले में 250 वर्ग मीटर तक की जमीन के मामलों की जांच जारी है।
उत्तराखंड में भू कानून को लेकर सीएम धामी सख्त
वहीं,उत्तराखंड में भू कानून को लेकर सीएम (CM) धामी भी सख्त नजर आए हैं। कुछ दिन पूर्व हल्द्वानी पहुंचने पर सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भूमि कानून को तोड़ा है, उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने दो टूक लहजे में कहा कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप से किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जिन लोगों के खिलाफ जमीन की जांच चल रही है। वह अब अपनी जमीन को उत्तराखंड के लोगों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड की आम जनता को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है।