Edited By Ramanjot, Updated: 21 Jul, 2026 05:22 PM

जिलाधिकारी ने कहा कि माल रोड पर वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्थानीय नागरिकों के साथ ही देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को शांत एवं सुखद वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
नैनीताल: उत्तराखंड की पर्यटक नगरी नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड अब ‘नो हॉर्न जोन' होगी। आगामी एक अगस्त से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि माल रोड पर वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्थानीय नागरिकों के साथ ही देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को शांत एवं सुखद वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने पुलिस, परिवहन विभाग, प्रशासन, जिला विकास प्राधिकरण और नगर पालिका को नो हॉर्न जोन के आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 24 से 31 जुलाई तक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। माल रोड के विभिन्न स्थानों पर नो हॉर्न के साइन बोर्ड, डिस्प्ले और फ्लैक्सी लगाए जाएंगे। इसके अलावा एनसीसी, एनएसएस और मेरा युवा भारत के स्वयंसेवकों की मदद से लोगों और पर्यटकों को जागरूक किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने स्थानीय व्यापार मंडल, टैक्सी एसोसिएशन, बार संघ, नाव संगठन, डीएसए सहित विभिन्न संगठनों और संस्थानों से भी सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही माल रोड पर एक सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कारर्वाई की जा सके। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एक अगस्त से नो हॉर्न जोन के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ उत्तराखंड मोटरयान नियमावली एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।