Edited By Nitika, Updated: 01 Mar, 2023 01:04 PM
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर स्वाति नेगी के खिलाफ यहां दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी तथा पुलिस से मामले में 12 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा।
नैनीतालः उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर स्वाति नेगी के खिलाफ यहां दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी तथा पुलिस से मामले में 12 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा।
मल्लीताल थाने में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करने वाली नेगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी ने इस मामले से निपटने के तरीके पर सख्त टिप्पणी की और पुलिस से अपनी जांच के नतीजे पर एक जवाब दाखिल करने को कहा।
उच्च न्यायालय मामले पर अगली सुनवाई 12 मई को करेगा। गौरतलब है कि नेगी ने अपने यूट्यूब चैनल पर नैनीताल में एक मंदिर के समीप भगवा ध्वज फहराने के औचित्य को लेकर सवाल उठाए थे।