Edited By Ramanjot, Updated: 24 Feb, 2024 05:39 PM
पिथौरागढ़ के सिलपाटा निवासी ललित पुनेठा के खिलाफ पिथौरागढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में धारा 420, 506 एवं 120बी के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। अभियुक्त पर आरोप था कि उसने रॉयल पैंथर कंपनी का मालिक बताकर लोगों को गुमराह कर निवेश के नाम पर लाखों रूपए...
नैनीताल: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत ने दोषी को पांच साल सश्रम कारावास के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की एवज में तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पिथौरागढ़ के सिलपाटा निवासी ललित पुनेठा के खिलाफ पिथौरागढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में धारा 420, 506 एवं 120बी के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। अभियुक्त पर आरोप था कि उसने रॉयल पैंथर कंपनी का मालिक बताकर लोगों को गुमराह कर निवेश के नाम पर लाखों रूपए ठग लिए। पुलिस ने जांच के बाद पिछले साल 10 मार्च, 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कई साक्ष्य और गवाह पेश किए गए।
सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में आरोपी को तीन महीने के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।