बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामला: आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया

Edited By Ramanjot, Updated: 14 Jul, 2026 12:34 PM

badrinath offering theft case accused sent to jail in 14 day judicial custody

चमोली पुलिस ने आरोपी प्रमोद नौटियाल को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोशीमठ हीना कौसर की अदालत में पेश किया। न्यायालय ने मामले से संबंधित विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश...

देहरादून: उत्तराखंड के चमोली जनपद स्थित श्री बदरीनाथ धाम में थाली भेंट की धनराशि में हुई वित्तीय अनियमितता के मामले में गिरफ्तार मंदिर समिति के एक कार्मिक को अदालत ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

चमोली पुलिस ने आरोपी प्रमोद नौटियाल को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एवं प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोशीमठ हीना कौसर की अदालत में पेश किया। न्यायालय ने मामले से संबंधित विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। बदरीनाथ धाम में लोगों की आस्था से जुड़े इस संवेदनशील प्रकरण में शासन द्वारा इसका गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात आठ जुलाई को युद्धवीर पुष्पवान, प्रभारी मंदिर अधिकारी, श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने पुलिस कोतवाली श्री बद्रीनाथ में लिखित तहरीर दी कि दो जुलाई को मंदिर में थाली भेंट गणना के दौरान वित्तीय अनियमितता की सूचना प्राप्त होने के आदेशानुसार विभागीय जांच समिति गठित की गई।

प्राथमिक जांच में प्रथम द्दष्टया मंदिर समिति के कार्मिक प्रमोद नौटियाल द्वारा थाली भेंट गणना स्थल से मंदिर की धनराशि एवं अन्य भेंट सामग्री को अवैध रूप से अपने निजी हित में ले जाने की पुष्टि हुई है। तहरीर के आधार पर कोतवाली में एक मुकदमा 06/2026 अंतर्गत धारा 306 एवं 316(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत पंजीकृत किया गया।  मामला देश के प्रमुख तीर्थस्थल में श्रद्धालुओं की आस्था एवं मंदिर की वित्तीय पारदर्शिता से जुड़ा होने के कारण पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पँवार के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी चमोली मदन सिंह बिष्ट के निकट पर्यवेक्षण में विशेष जॉच टीम (एसआईटी) गठित की गई तथा विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली महादेव प्रसाद उनियाल ने प्रारंभ की। 

विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, वादी एवं गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा दो जुलाई की थाली भेंट गणना कक्ष की सीसीटीवी फुटेज का गहन अवलोकन किया गया। जिसमें अभियुक्त को कई बार गणना कक्ष से धनराशि एवं अन्य भेंट सामग्री को अपने मोबाइल फोन के नीचे छिपाकर तथा जेब में रखकर बाहर ले जाते हुए पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि अभियुक्त ने अलग-अलग समय पर 500 रूपये के नोट, सोना-चांदी के सिक्कों के पैकेट, शालिग्राम शिला एवं केसर का पैकेट गणना कक्ष से अवैध रूप से अपने कब्जे में लिया। विवेचना के दौरान अब तक वादी सहित विभिन्न सम्बन्धित गवाहों के बयान अंकित किए जा चुके हैं तथा सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गठित पुलिस टीम द्वारा रविवार 12 जुलाई को रात लगभग 10:00 बजे अभियुक्त को उसके देहरादून स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया। 

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