बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष को HC से मिली अंतरिम जमानत, इस आरोप में भेजा गया था जेल

Edited By Vandana Khosla, Updated: 08 Mar, 2025 03:28 PM

badkot nagar palika president gets interim bail from hc

नैनीताल: उत्तराखंड के बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद डोभाल को उच्च न्यायालय से फिलहाल राहत मिल गई है। अदालत ने उन्हें 15 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। साथ ही सरकार से जवाब देने को कहा है।

नैनीताल: उत्तराखंड के बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद डोभाल को उच्च न्यायालय से फिलहाल राहत मिल गई है। अदालत ने उन्हें 15 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। साथ ही सरकार से जवाब देने को कहा है।

आरोप है कि नगर पालिका के नव निर्वाचित अध्यक्ष विनोद डोभाल और उनके साथी ने विगत 25 फरवरी को प्रवीण रावत की कार को टक्कर मार दी थी। प्रवीण रावत ने अगले दिन दोनों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने के आरोप में मामला दर्ज कराया। बड़कोट पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डोभाल की ओर से उच्च न्यायालय में जमानत के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस पर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया कि उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उसे राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया गया है।

वहीं,अदालत ने मामले को सुनने के बाद आरोपी को 15 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान कर दी। साथ ही सरकार से जवाब देने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिन बाद होगी। 

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