निकाय चुनावों को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त, शहरी विकास के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर 48 घंटे में मांगा जवाब

Edited By Ramanjot, Updated: 08 Jun, 2024 11:29 AM

nikay chunav notice issued to the chief secretary in contempt case

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उत्तराखंड में नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों का कार्यकाल...

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में निकाय चुनाव समय पर नहीं कराए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब देने को कहा है। इस मामले में 11 जून को सुनवाई होगी। 

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उत्तराखंड में नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 02 दिसंबर को समाप्त हो गया था। सरकार ने निकायों को प्रशासकों के हवाले कर दिया। इस बीच प्रशासकों का कार्यकाल विगत 02 जून को खत्म हो गया और सरकार ने पुन: प्रशासकों का कार्यकाल तीन महीने बढ़ा दिया। सरकार चुनाव कराने में विफल रही है। 

अदालत ने प्रमुख सचिव को जारी किया नोटिस 
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि अदालत ने राजीव लोचन साह बनाम राज्य सरकार मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए 09 जनवरी, 2024 और 16 अप्रैल, 2024 को आदेश जारी कर समय पर चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार विफल रही है। अवमानना याचिका में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु और अपर सचिव नितिन भदौरियों को पक्षकार बनाते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। अदालत ने प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब देने को कहा है।

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